दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर मालवीय नगर होटल मालिक को दी अंतरिम जमानत

Kittu Kumari21 September 20262 min read10 viewsDelhi Local
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर मालवीय नगर होटल मालिक को दी अंतरिम जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार, 21 सितंबर 2026 को मालवीय नगर के हौज रानी स्थित 'फ्लोरिश स्टे' बीएंडबी के मालिक लवकेश बजाज को मेडिकल ग्राउंड पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।जस्टिस सचिन दत्त ने बजाज की हालिया सर्जरी और मेडिकल स्थिति को देखते हुए यह आदेश जारी किया।बजाय, जो कि मधुमेह से पीड़ित हैं, उनकी 31 अगस्त को आंतों की रुकावट के लिए सर्जरी हुई थी और उन्हें 15 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सर्जिकल साइट पर संक्रमण है जिसके कारण उनके घाव को रोजाना ड्रेसिंग और निगरानी के लिए खुला रखना जरूरी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 3 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

जमानत की शर्तों के तहत बजाज को 25,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी।वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ सकते, उन्हें अपने मोबाइल फोन की लोकेशन सेवा चालू रखनी होगी और जांच अधिकारी व जेल अधिकारियों को अपना पता व संपर्क विवरण देना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का मामले के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिल्ली पुलिस ने सितंबर की शुरुआत में बजाज, मैनेजर-सह-अकाउंटेंट जय मिश्रा और रसोइया केशव नेगी के खिलाफ करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।जांचकर्ताओं का आरोप है कि आग, जिसमें 21 से 23 लोगों की मौत हो गई थी और 24 अन्य घायल हो गए थे, तब लगी जब नेगी ने तेल के फ्रायर को बिना देखरेख के छोड़ दिया था। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 105 और 326 के तहत दर्ज एफआईआर में होटल पर बिना फायर एनओसी के संचालन का आरोप है। अधिकारियों का यह भी दावा है कि संपत्ति ने छह कमरे की सीमा और खारिज लाइसेंस आवेदन के बावजूद 20 से अधिक कमरे चलाकर बेड-एंड-ब्रेकफास्ट नियमों का उल्लंघन किया।

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