आबकारी नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को दिया अंतिम 4 हफ्तों का समय

Kittu Kumari17 August 20261 min read157 viewsDelhi Local
आबकारी नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को दिया अंतिम 4 हफ्तों का समय

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को सीबीआई की रिवीजन याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम चार हफ्ते का समय दिया है। यह आदेश जस्टिस मनोज जैन की बेंच द्वारा दिया गया है। मामले से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

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  • सीबीआई ने फरवरी 2026 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
  • ट्रायल कोर्ट ने पहले इस मामले में आप नेताओं और अन्य को डिस्चार्ज कर दिया था।
  • सीबीआई का तर्क है कि निचली अदालत ने चार्ज फ्रेमिंग के चरण में गलत तरीके से 'मिनी-ट्रायल' किया था।
  • अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद कोई और स्थगन (adjournment) नहीं दिया जाएगा।
  • सुनवाई की तारीख और कोर्ट के निर्देश

    17 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस मनोज जैन ने निर्देश दिया कि इस मामले में 5 और 6 अक्टूबर को व्यापक बहस शुरू होगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि तय समयसीमा के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सीबीआई की इस revision petition पर आगे की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित तारीखों पर होगी।

    अभיयुक्तों की आपत्तियां और मुख्य बहस

    सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों ने सीबीआई की याचिका की पोषणीयता (maintainability) पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं। उनका आरोप है कि यह याचिका अनावश्यक जल्दबाजी में दायर की गई है। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया है कि इन सभी चिंताओं और आपत्तियों को आगामी सुनवाई के दौरान मुख्य तर्कों के साथ ही संबोधित किया जाएगा।

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