दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: POCSO केस में FSL को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा

Kittu Kumari10 August 20261 min read104 viewsDelhi Local
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: POCSO केस में FSL को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने Forensic Science Laboratory (FSL) को Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) केस में चार हफ्ते के भीतर अतिरिक्त forensic report जमा करने का निर्देश दिया है। Justice Prateek Jalan ने यह निर्देश दिया है। इसके बाद Delhi Police ने संबंधित अदालत में अगले चार हफ्तों के भीतर supplementary police report दाखिल करने की बात कही है।

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  • अदालत ने FSL को चार हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
  • Delhi Police चार हफ्ते में supplementary report दाखिल करेगी।
  • यह आदेश complainant/prosecutrix की याचिका पर आया है।
  • याचिका और मोबाइल डेटा का मामला

    यह निर्देश complainant/prosecutrix द्वारा दायर की गई एक याचिका पर दिया गया है। इस याचिका में further investigation को समय पर पूरा करने और supplementary police report दाखिल करने की मांग की गई थी। यह additional forensic report बहुत जरूरी है क्योंकि यह इस केस से जुड़े mobile phones से निकाले गए cloned data से जुड़ी हुई है। Delhi Police ने अदालत को बताया कि शुरुआती जांच पूरी हो चुकी है और final report दाखिल कर दी गई है, लेकिन अभी अतिरिक्त FSL report का इंतजार है।

    FIR और घटना की जानकारी

    इस मामले में Subzi Mandi police station में 9 सितंबर 2024 को First Information Report (FIR) दर्ज की गई थी। यह FIR Indian Penal Code की धाराओं 354, 354A, 376 और 509 के साथ-साथ POCSO Act की धाराओं 4 और 8 के तहत दर्ज की गई थी। यह कथित घटना 27 अप्रैल 2024 को हुई थी, जिस समय petitioner की उम्र 16 साल से कम थी। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए ANI News पर देख सकते हैं।

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