Delhi High Court ने 500kg Drug Haul Case के आरोपी Ritik Bajaj की Interim Bail 4 हफ्ते बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 500 kg drug haul case के आरोपी रितिक बजाज (Ritik Bajaj) को राहत देते हुए उसकी interim bail चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। Justice Purushaindra Kumar Kaurav ने आरोपी के परिवार के सदस्यों से जुड़े medical documents पर विचार करने के बाद यह राहत मंजूर की है। अदालत में इस मामले की पैरवी Advocate Prabhav Ralli ने की है (Source)। ट्रायल कोर्ट द्वारा पिछला extension request खारिज किए जाने के बाद बजाज को मूल रूप से 17 अगस्त 2026 तक surrender करने का आदेश दिया गया था (Source)।
बजाज की पत्नी और सास की Medical Condition बनी आधार
बजाज की तरफ से bail बढ़ाने की अर्जी उसकी पत्नी और सास की गंभीर सेहत को ध्यान में रखकर दी गई थी। उसकी पत्नी spinal decompression surgery के बाद recover कर रही हैं और उसकी सास stage-three ovarian cancer से जूझ रही हैं (Source)।
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act के तहत दर्ज है Case
यह क्रिमिनल केस 2 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया गया था, जिसमें cocaine और mephedrone समेत 563 kg narcotics की seizure शामिल है। रितिक बजाज को पहले एक proclaimed offender घोषित किया गया था, जिसे दिसंबर 2025 में दुबई से वापस लाया गया था और वह Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act के दायरे में आता है (Source)।