दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण से पहले स्कूली खेल खत्म करने के आश्वासन पर याचिका की खारिज

Kittu Kumari3 August 20261 min read30 viewsDelhi Local
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण से पहले स्कूली खेल खत्म करने के आश्वासन पर याचिका की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार, 3 अगस्त 2026 को गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। यह फैसला दिल्ली सरकार के उस आश्वासन के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि चालू वर्ष के सभी दिल्ली राज्य स्कूल गेम्स (DSSG) इवेंट्स अक्टूबर 2026 तक यानी पीक विंटर पॉल्यूशन सीजन से पहले समाप्त हो जाएंगे।

* दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को दिया आश्वासन

* अक्टूबर 2026 तक खत्म होंगे सभी खेल इवेंट्स

* हाई कोर्ट ने याचिका को किया डिस्पोज

शिक्षा विभाग का नया सर्कुलर जारी

दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग (DoE) ने एक नया सर्कुलर जारी कर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होती है, तब प्रतियोगिताओं के आयोजन से बचने के लिए सभी DSSG इवेंट्स अक्टूबर 2026 तक समाप्त हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही एडवोकेट हर्षिता नाथरानी ने हाई कोर्ट को दायर हलफनामे और नए सर्कुलर के बारे में जानकारी दी, जिससे संशोधित शेड्यूल की पुष्टि हुई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की और सरकार के आश्वासनों की समीक्षा के बाद याचिका को बंद कर दिया।

याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क

यह याचिका, जिसे पहले की कार्यवाही में "नysa बेदी बनाम दिल्ली सरकार" नाम दिया गया था, मूल रूप से नाबालिग स्कूली बच्चों के एक समूह द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि गंभीर वायु प्रदूषण की अवधि के दौरान आउटडोर स्पोर्ट्स का आयोजन उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दिल्ली सरकार का संशोधित शेड्यूल और प्रतिबद्धता इन चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एथलेटिक गतिविधियों के दौरान छात्रों को खतरनाक एयर क्वालिटी का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी के लिए ANI News पर विजिट करें।

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