दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बैंक यूनियनों की हड़ताल से पहले पुलिस तय करे प्रदर्शन की जगह

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह बैंक कर्मचारियों की यूनियनों को 28 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराए। यह आदेश जंतर-मंतर पर 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित धरने की अनुमति में देरी और इनकार के बाद आया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स दिल्ली स्टेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि इस फैसले की जानकारी सोमवार तक यूनियन को दे दी जाए। याचिका में कहा गया था कि अगर जंतर-मंतर की अनुमति न मिले, तो किसी वैकल्पिक स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। अदालत के इस निर्देश से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति की गारंटी तो नहीं मिलती, लेकिन पुलिस के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह हड़ताल शुरू होने से पहले किसी उपयुक्त स्थान पर फैसला ले। यह विरोध प्रदर्शन 28 से 30 सितंबर तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स द्वारा बुलाई गई तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल से जुड़ा है, जिससे देश भर की बैंक शाखाएं प्रभावित होने की संभावना है।