बड़ी खबर: दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश, बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन के लिए तय करें दूसरी जगह

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बैंक कर्मचारियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सोमवार, 28 सितंबर 2026 को शाम 4:00 बजे तक एक वैकल्पिक जगह तय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) दिल्ली स्टेट की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को खुद आगे आकर प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह देनी चाहिए ताकि नागरिकों को इसके लिए अदालत का दरवाजा न खटखटाना पड़े। अदालत ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत सुरक्षित है। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वह तय समय सीमा के भीतर बैंक यूनियन के वकील को लिखित में अपना फैसला दे।