Delhi High Court का NCSC को आदेश, JNU VC के खिलाफ दलित विरोधी टिप्पणी की शिकायत पर 8 हफ्ते में लें फैसला

Delhi High Court ने National Commission for Scheduled Castes (NCSC) को निर्देश दिया है कि वह Jawaharlal Nehru University (JNU) की Vice-Chancellor Santishree Dhulipudi Pandit के खिलाफ दर्ज शिकायत पर आठ हफ्ते के भीतर फैसला ले। यह शिकायत 16 फरवरी 2026 को पब्लिश हुए एक podcast interview के दौरान दिए गए बयानों को लेकर दर्ज की गई है, जिसमें VC पर Dalit community और Black community की victimhood को लेकर आपत्तिजनक तुलना करने का आरोप है।
शिकायत और रिमाइंडर के बाद कोर्ट का हस्तक्षेप
Former JNUSU President Dhananjay ने 24 फरवरी 2026 को यह शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि NCSC ने कई बार reminder देने और supporting video evidence जमा करने के बावजूद इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। High Court ने NCSC को time-bound manner में review पूरा करने का आदेश दिया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के merits पर कोई भी opinion व्यक्त नहीं किया है।
अक्टूबर 2026 तक आ सकती है फाइनल रिपोर्ट
इस मामले में NCSC से यह उम्मीद की जा रही है कि वह अक्टूबर 2026 की शुरुआत तक अपने findings को finalize कर लेगी। High Court के इस निर्देश के बाद अब commission को तय समय सीमा के भीतर इस शिकायत पर अपना फैसला सुनाना होगा।