Delhi High Court का बड़ा आदेश: MCD और NDMC लगाएं आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन कैंप

Kittu Kumari3 August 20262 min read37 viewsDelhi Local
Delhi High Court का बड़ा आदेश: MCD और NDMC लगाएं आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन कैंप

नई दिल्ली में आवारा कुत्तों की देखरेख को लेकर Delhi High Court ने सोमवार, 3 अगस्त 2026 को एक अहम निर्देश दिया है। अदालत ने Municipal Corporation of Delhi (MCD) और New Delhi Municipal Council (NDMC) को आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए पायलट कैंप आयोजित करने का आदेश दिया है। यह निर्देश जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस राजनेश् कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चल रही एक suo motu public interest litigation (PIL) के तहत दिया है।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, MCD और NDMC क्षेत्रों के हर एक वार्ड में ऐसे पायलट कैंप लगाए जाएंगे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि कैंप लगाने से पहले व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए प्लेकार्ड्स का इस्तेमाल किया जाए जिनपर साफ लिखा हो कि कुत्तों को पकड़ा नहीं जाएगा या डॉग पाउंड में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें केवल वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए लाया जा रहा है। इस पहल का मकसद आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट के एक तरीके को जांचना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचे या उन्हें उनके इलाकों से हमेशा के लिए हटाया न जाए। यह काम amicus curiae Ms. Gauri Maulekhi की सलाह से किया जाना है।

सुनवाई के दौरान, MCD ने कोर्ट को बताया कि शहर में कोई आधिकारिक जनगणना तो नहीं है, लेकिन आवारा कुत्तों की अनुमानित आबादी लगभग आठ लाख है। निगम ने यह भी बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्टरलाइजेशन मुख्य तरीका बना हुआ है और इसके पायलट microchipping initiative के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। बेंच ने Connaught Place या India Gate के पास जैसी अधिक आवाजाही वाली जगहों को चुनने का सुझाव दिया ताकि सही तरीके से काम लागू होने का प्रदर्शन किया जा सके। साथ ही, अधिकारियों को इस पायलट एक्सरसाइज के लागू होने की जानकारी देते हुए एक affidavit दाखिल करने को कहा गया है।

Share:

Comments

Leave a comment