दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इंस्टाग्राम पर एसएफआई के अकाउंट ब्लॉक मामले में तीन हफ्ते में हो फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार की शिकायत अपील समिति (जीएसी) को निर्देश दिया है कि वह स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की अपील पर तेजी से फैसला ले। एसएफआई का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @SfiDelhi स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिसके खिलाफ यह अपील की गई थी। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र के वकील के आश्वासन के बाद तीन हफ्ते के भीतर इस मामले का समाधान हो जाएगा। केंद्र के वकील ने आश्वासन दिया था कि समिति चार हफ्ते के भीतर इस याचिका का निपटारा कर देगी (Source: ANI)।
इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक होने का पूरा मामला
यह विवाद 5 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था, जब इंस्टाग्राम ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड और अकाउंट की इंटीग्रिटी का हवाला देते हुए अकाउंट को स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था। 7 जुलाई 2026 को शुरुआती अपील के बाद मेटा के ग्रीवांस ऑफिसर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर, एसएफआई ने 12 अगस्त 2026 को जीएसी के पास एक औपचारिक अपील दर्ज कराई थी। दिल्ली स्टेट कमेटी के सचिव सूरज इलामोन की ओर से पेश हुए एडवोकेट अपार गुप्ता और एडवोकेट नमन कुमार ने दलील दी कि जीएसी सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3ए(4) का पालन करने में विफल रही, जो 30 दिनों के भीतर अपीलों के समाधान का आदेश देता है (Source: GAC FAQs)।
हाईकोर्ट में याचिका और अदालत का निर्देश
16 सितंबर 2026 तक जीएसी की वेबसाइट पर अपील "प्रक्रियाधीन" दिखाई दे रही थी, जिसके कारण एसएफआई ने 23 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट में इस देरी को चुनौती दी। याचिका में तर्क दिया गया कि जीएसी की चुप्पी संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी) और 21 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। केंद्र सरकार के आश्वासन को दर्ज करने के बाद, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया है (Source: GAC)।