दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, SFI के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक मामले में जल्द लें फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) से स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की अपील पर जल्द फैसला लेने को कहा है। यह अपील SFI के आधिकारिक दिल्ली इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए बंद किए जाने के खिलाफ की गई थी। केंद्र के वकील ने जस्टिस अमित महाजान की अदालत को बताया कि अपीलीय प्राधिकारी को चार हफ्ते के भीतर इस अपील का निपटारा करने की सलाह दी जाएगी। अदालत ने इसी आधार पर मामले में यह निर्देश जारी किया है।
नई दिल्ली में हुई इस सुनवाई के दौरान SFI ने याचिका दायर कर अदालत को बताया था कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट @SfiDelhi को 5 जुलाई 2026 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इंस्टाग्राम ने यह कार्रवाई कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के उल्लंघन का हवाला देते हुए की थी। याचिका के अनुसार, इंस्टाग्राम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह अकाउंट किस अन्य अकाउंट से जुड़ा हुआ है जिसके कारण नियम टूटे हैं। साल 2018 में बने इस अकाउंट पर करीब 13,000 फॉलोअर्स थे और इसका उपयोग छात्र गतिविधियों और अभियानों की जानकारी साझा करने के लिए किया जाता था।
SFI ने 7 जुलाई को इस ब्लॉक के खिलाफ अपील की थी और 9 जुलाई को मेटा के शिकायत अधिकारी से संपर्क किया था। कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने 12 अगस्त को GAC का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया कि 16 सितंबर तक GAC की वेबसाइट पर अपील को प्रक्रियाधीन दिखाया जा रहा था, जबकि तय नियमों के अनुसार 30 दिनों के भीतर इसका निपटारा होना चाहिए था। SFI ने आईटी नियम 2021 के नियम 3A(4) का हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील नमन कुमार ने यह मामला दर्ज कराया है।