Delhi High Court ने पत्नी की हत्या और शव के टुकड़े करने के आरोपी पति की Bail याचिका की खारिज

Delhi High Court ने 20 August 2026 को पत्नी की हत्या और शव के टुकड़े करने के आरोपी Ashu Pal की regular bail plea को खारिज कर दिया है। यह फैसला Justice Girish Kathpalia की पीठ द्वारा सुनाया गया। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए ANI News पर विजिट कर सकते हैं। आरोपी 22 February 2019 से judicial custody में है, जिस दिन उसने police के सामने surrender किया था और अपनी पत्नी की हत्या करके शव को septic tank में फेंकने की बात स्वीकार की थी।
मामले से जुड़े मुख्य तथ्य
Police reports के अनुसार, मृतका के भाई की तरफ से एक PCR call भी प्राप्त हुई थी। भाई ने आरोप लगाया था कि आरोपी और उसके परिवार ने महिला को लगातार प्रताड़ित किया और dowry की मांग की क्योंकि उसने तीन बेटियों को जन्म दिया था। Prosecution का पक्ष APP Sanjeev Sabharwal और Inspector Amit Kumar ने रखा, जिन्होंने blood-stained clothes, jewelry और weapon जैसे incriminating evidence की recovery और allegations की gravity का हवाला देते हुए application का कड़ा विरोध किया।
Court का फैसला और दलीलें
अपने ruling में Justice Kathpalia ने कहा कि हालांकि trial delays bail considerations में एक relevant factor है, लेकिन उन्हें isolation में नहीं देखा जा सकता और वे automatically release का आदेश नहीं देते। Court ने इस बात पर जोर दिया कि वह crime की gruesome nature को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसमें victim का physical dismemberment और septic tank में remains को conceal करना शामिल है। अधिक जानकारी के लिए आप ANI News Report देख सकते हैं। Petitioner का प्रतिनिधित्व advocates Raghav Sharma और Vishvendra Singh ने किया, जिन्हें overall circumstances और offense की severity के आधार पर relief से वंचित कर दिया गया।