दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: बस चालकों की हड़ताल के बीच पूरी बस बेड़ा चालू रखने का निर्देश और त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक आदेश जारी करके दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है कि डीटीसी का पूरा बस बेड़ा चालू रहे। अदालत ने बस चालकों और अन्य कर्मियों की चल रही हड़ताल के बावजूद स्थिति में सुधार होने की बात स्वीकार करते हुए, अधिकारियों को यह गारंटी देने का निर्देश दिया कि यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं लगातार जारी रहें जैसा कि ANI News में बताया गया है।
त्योहारी सीजन से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई
सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले मिलावटी खाद्य उत्पादों की बिक्री के खिलाफ अपना प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने ओखला सब्जी मंडी, मोरी गेट खोया मंडी, बाग दीवार, संजय मार्केट, जनकपुरी की छोटी सब्जी मंडी, शाहदरा के मोची मार्केट, गाजीपुर और झील सहित शहर के बाजारों में निरीक्षण बढ़ा दिया है जैसा कि News on Air की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
अधिकारियों की चेतावनी और संयुक्त छापेमारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चेतावनी दी है कि असुरक्षित उत्पाद बेचकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभाग को आगामी त्योहारी अवधि के दौरान कड़ी चौकसी बनाए रखने का निर्देश दिया है। अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त एच.जी.एस. धालीवाल और अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम की देखरेख में खाद्य सुरक्षा विभाग और दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के बीच समन्वय से संयुक्त छापे मारे गए हैं, जो पनीर में डिटर्जेंट और मिठाइयों में 'रंगत' या हाइड्रो पाउडर जैसे योजकों पर केंद्रित हैं जैसा कि News on Air में रिपोर्ट किया गया है।
लैब के नमूने और नष्ट किया गया सामान
FSSAI उत्तर भारत के निदेशक देvesh महाला ने बताया कि अधिकारियों ने पहले ही 4,100 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध मिलावटी खोया और पनीर को नष्ट कर दिया है। हाल के नमूना डेटा से महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं का पता चलता है: मोरी गेट खोया मंडी में, खोया के 30 में से 22 नमूने सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जबकि पनीर और छैना के 19 में से 12 नमूने भी परीक्षण में विफल रहे। अधिकारी उपभोक्ताओं से आग्रह कर रहे हैं कि वे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत संदिग्ध मिलावट की रिपोर्ट करने के लिए FSSAI फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।