दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: डीयूएसयू चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक

Kittu Kumari18 September 20262 min read13 viewsDelhi Local
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: डीयूएसयू चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को डीयूएसयू चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह रोक केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल के अंदर भी लागू रहेगी। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने चुनाव नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सभी छात्र संगठनों और चुनाव लड़ रहे सभी 140 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने जवाब मांगा है कि क्यों न इन कथित उल्लंघनों के लिए सामूहिक चुनावी हर्जाना लगाया जाए।

अदालत ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वे लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और अदालत के पुराने आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी संभव एहतियाती कदम उठाएं। सुनवाई के दौरान बेंच ने चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ियों के काफिले और अन्य उल्लंघनों पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने सवाल किया कि भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद ऐसी गतिविधियां कैसे होने दी गईं और कहा कि ये काफिले डर और दहशत का माहौल पैदा करते हैं।

बेंच ने उम्मीदवारों द्वारा कारों की छतों और बोनट पर खड़े होने की प्रथा पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या यह गुंडागर्दी नहीं है। अदालत ने कहा कि वह कथित उल्लंघनों के लिए सामूहिक हर्जाना लगाने पर विचार करेगी। एएसजी ने अदालत को बताया कि अब तक 49 वाहन जब्त किए जा चुके हैं और पांच अन्य वाहन भी जब्त किए जाने की संभावना है। साथ ही, अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए।

अदालत ने सभी छात्र संगठनों और उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे आदेश की कॉपी का इंतजार किए बिना अपने सभी समर्थकों और छात्रों को अदालत के इन निर्देशों से तुरंत अवगत कराएं। एनएसयूआई (NSUI) के वकील ने आश्वासन दिया कि कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, और एबीवीपी (ABVP) के वरिष्ठ वकील ने भी अदालत के इस निर्देश का समर्थन किया। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी नियम उल्लंघन पर आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी।

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