दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीयूएसयू चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूस पर लगाया प्रतिबंध

Kittu Kumari18 September 20262 min read14 viewsDelhi Local
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीयूएसयू चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूस पर लगाया प्रतिबंध

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद सभी प्रकार के विजय जुलूसों पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सड़कों, विश्वविद्यालय परिसरों या छात्रावासों में उम्मीदवारों, समर्थकों, छात्रों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार का विजय उत्सव मनाने की अनुमति नहीं है। अदालत ने चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ अदालत की अवमानना की कार्यवाही भी की जाएगी।

चुनाव परिणामों की घोषणा 19 सितंबर 2026 को होनी है, और अदालत ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा, हुड़दंग, बाहरी लोगों की मौजूदगी और बड़े वाहनों के काफिले के इस्तेमाल की रिपोर्टों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने विशेष रूप से बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह का प्रदर्शन डर और आतंक का माहौल पैदा करता है। अदालत ने अधिकारियों से छात्र द्वारा शिक्षक पर कथित हमले जैसी अनुशासनहीनता की घटनाओं पर सवाल किए।

केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि कानून प्रवर्तन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 998 चालान जारी किए हैं, 49 वाहन जब्त किए हैं, छह एफआईआर दर्ज की हैं और चार छात्रों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चुनाव संबंधी दुर्व्यवहार के लिए एक छात्र को निष्कासित कर दिया गया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सख्त रुख अपनाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच न करें, भले ही वे छात्र हों।

यह आदेश अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर याचिका के बाद आया है, जिन्होंने लिंगदोह समिति की सिफारिशों और चुनाव आचार नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की थी। इसके जवाब में अदालत ने सभी 140 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और एबीवीपी तथा एनएसयूआई सहित विभिन्न छात्र संगठनों को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि नियमों के उल्लंघन के लिए सामूहिक जुर्माना क्यों न लगाया जाए। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि भविष्य की गलतियों के लिए वे माफी स्वीकार नहीं करेंगे और चेतावनी दी कि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के कारण चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक जैसे और अधिक कठोर उपाय किए जा सकते हैं।

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