दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक, 7 और 8 को चलाने की अनुमति: DCP
दिल्ली में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति। जानें बिक्री और चलाने की तारीखें और समय सीमा।

दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के बाद अब प्रशासन ने स्पष्ट नियम जारी कर दिए हैं। उत्तर दिल्ली की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि राजधानी में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों (Green Crackers) की ही अनुमति होगी। यह फैसला प्रदूषण को नियंत्रित करने और त्योहार की खुशी के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया गया है।
डीसीपी निहारिका भट्ट के अनुसार, केवल वही ग्रीन पटाखे बेचे और खरीदे जा सकेंगे जिन पर क्यूआर कोड (QR Code) होगा। इस क्यूआर कोड के जरिए ग्राहक पटाखों के सर्टिफिकेशन और बैच नंबर की जांच कर सकेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पटाखे वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल हैं।
बिक्री और चलाने का समय तय
प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने के लिए बहुत ही सीमित समय तय किया है। नियमों के मुताबिक:
- बिक्री की तारीखें: ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 4, 5 और 6 नवंबर को ही की जा सकेगी।
- चलाने की तारीखें: पटाखों को फोड़ने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर को दी गई है।
- समय सीमा: इन दो दिनों में पटाखे केवल सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही चलाए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि इससे लोगों को त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा। वहीं, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने भी इस फैसले का समर्थन किया और नागरिकों से अपील की कि वे पर्यावरण का ध्यान रखते हुए जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाएं।