दिल्ली में GRAP के तहत वाहनों की एंट्री पर नए नियम, 1 नवंबर से लागू होंगे प्रतिबंध
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने GRAP के तहत वाहनों के प्रवेश के लिए नए नियम जारी किए हैं। जानें कौन सी गाड़ियां शहर में आ सकेंगी और कौन सी नहीं।

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली वाहन प्रवेश प्रतिबंध के नए दिशा-निर्देशों के तहत, 1 नवंबर 2026 से संशोधित 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के नियम लागू किए जाएंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य शहर की हवा को साफ रखना और सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है।
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब केवल वही वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। इसमें BS-VI मानक वाले वाहन, सीएनजी (CNG) से चलने वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों को भी छूट दी गई है, लेकिन बाकी सभी के लिए नियम सख्त होंगे।
इन वाहनों की होगी एंट्री बंद
नए नियमों के मुताबिक, अब उन वाहनों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी जो BS-VI मानकों से नीचे हैं। साथ ही, जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं होगा, उन्हें भी शहर में प्रवेश करने से रोका जाएगा। इसके अलावा, गैर-अनुपालन वाली अंतरराज्यीय बसों पर भी पाबंदी रहेगी।
ट्रकों के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं; जो ट्रक दिल्ली के लिए नहीं हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना होगा। साथ ही, ट्रैक्टरों, 'जुगाड़' वाहनों और दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ विशिष्ट वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपने वाहन की पात्रता की जांच कर लें और ट्रैफिक एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 जारी किए हैं।