पूर्व अग्निवीरों की बल्ले-बल्ले: दिल्ली पुलिस और होमगार्ड में मिलेगा 20% आरक्षण

दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल दिए हैं। अब दिल्ली पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विस जैसे महत्वपूर्ण विभागों में पूर्व अग्निवीरों की सीधी भर्ती की तैयारी की जा रही है। इस पहल के तहत ग्रुप 'सी' के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% का क्षैतिज (horizontal) आरक्षण लागू किया जाएगा, जिससे उनके लिए सरकारी नौकरी पाना काफी आसान हो जाएगा।
सबसे राहत की बात यह है कि इन पदों के लिए चयनित पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट दी जाएगी। हालांकि, उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक माप और मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा। उम्र सीमा में भी बड़ी राहत दी गई है; अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच साल की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, जिससे उनकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तक हो सकती है।
इन विभागों में खुलेंगे अवसर और मिलेगी प्राथमिकता
यह पूरी प्रक्रिया विभिन्न प्रशासनिक निर्देशों के बाद लागू की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2026 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों पर 20% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने जून 2026 में सभी सरकारी विभागों को ग्रुप 'सी' पदों पर इस आरक्षण को लागू करने के निर्देश दिए थे।
आरक्षण का दायरा केवल पुलिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य विभाग भी शामिल हैं:
- दिल्ली फायर सर्विस: फायर ऑपरेटर के पदों पर 20% आरक्षण।
- प्रिज़न विभाग: वार्डर और मैट्रन के पदों पर सीधी भर्ती।
- वन विभाग: फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड की भूमिकाएं।
- होमगार्ड: हाल ही में दिल्ली होमगार्ड में 10,285 कर्मियों की भर्ती की जानकारी साझा की गई है, जिसमें पूर्व सैनिकों और CAPF पृष्ठभूमि वाले लोगों को शामिल किया गया है।
यह 20% का आरक्षण 'हॉरिजॉन्टल' होगा, जिसका अर्थ है कि यह एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के मौजूदा ढांचे के भीतर ही लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार वर्तमान में इन सभी सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, ताकि जल्द से जल्द योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके।