दिल्ली सरकार ने वकीलों के विरोध के बाद नई चालान प्रणाली पर लगाई रोक

Kittu Kumari23 September 20261 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली सरकार ने वकीलों के विरोध के बाद नई चालान प्रणाली पर लगाई रोक

नया चालान सिस्टम रुका
दिल्ली सरकार ने वकीलों के विरोध के बाद 14 सितंबर को जारी नई चालान प्रणाली की अधिसूचना को फिलहाल रोक दिया है। वकीलों की समन्वय समिति ने इस नई व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।

वकीलों की आपत्तियां और विरोध
दिल्ली के जिला अदालतों की समन्वय समिति ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 में संशोधन पर आपत्ति जताई थी। वकीलों का विरोध इस बात पर था कि चालान को चुनौती देने और खारिज होने पर अदालत जाने से पहले 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। वकीलों ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों से प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार ट्रांसफर करने का भी विरोध किया था।

सरकार की प्रतिक्रिया
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वकीलों के ज्ञापन को परिवहन विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया है। इसे उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के संज्ञान में भी लाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगली समीक्षा तक नई व्यवस्था पर रोक रहेगी।

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