दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: गैंगस्टर्स और खतरनाक कैदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में किया जाएगा शिफ्ट

दिल्ली सरकार ने रविवार, 23 अगस्त 2026 को हाई-रिस्क अंडरट्रायल कैदियों और गैंगस्टर्स को दूसरे राज्यों की जेलों में भेजने की बड़ी योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य जेल की सुरक्षा को मजबूत करना और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है। प्रशासन Transfer of Prisoners (Punjab Amendment) Act, 2025 को लागू करने की तैयारी में है, जिसे 21 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह नीति उन हार्डकोर अपराधियों से निपटने के लिए है जो जेल के अंदर से ही extortion rackets, targeted killings और gang wars चला रहे हैं। मई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की जेलों में 26 चिन्हित गैंग्स से जुड़े 188 सदस्य बंद हैं, जिनमें से 107 लोग गिरफ्तार हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन कैदियों को दूसरी जगह भेजने से उनके क्रिमिनल नेटवर्क्स टूटेंगे।
बता दें कि पुराना Transfer of Prisoners Act, 1950 सिर्फ सजायाफ्ता कैदियों पर लागू होता था और Prisons Act, 1900 के तहत अंडरट्रायल कैदियों को राज्य के बाहर भेजना संभव नहीं था। नया कानून राज्यों की सहमति या गृह मंत्रालय की मंजूरी से इंटर-स्टेट ट्रांसफर की अनुमति देगा। ट्रांसफर के बाद सभी judicial proceedings Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 के तहत होंगी।