दिल्ली सरकार 26 अगस्त को बांटेगी लक्ष्मी योजना पेंशन पत्र, 1 सितंबर से मिलेगी 2,500 रुपये की आर्थिक मदद

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में घोषणा की है कि 'लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को 1 सितंबर, 2026 से हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत 26 अगस्त, 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में योग्य लाभार्थियों को आधिकारिक पेंशन पत्र बांटे जाएंगे। इस योजना की शुरुआत के बाद से ही बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ रही हैं।
* दिल्ली सरकार 26 अगस्त को बांटेगी लक्ष्मी योजना के पेंशन पत्र।
* योग्य महिलाओं को 1 सितंबर, 2026 से मिलेगी 2,500 रुपये की मासिक सहायता।
* 1 अगस्त, 2026 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद करीब 8 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया।
* सत्यापन के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से तैयार किए गए हैं।
* वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस पहल के लिए 5,110 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन और समीक्षा बैठक
1 अगस्त, 2026 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद से सरकार को भारी भागीदारी मिली है, जिसमें लगभग 8 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और सत्यापन के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन फाइनलाइज किए गए हैं। दिल्ली सचिवालय में 18 अगस्त, 2026 को मुख्य सचिव राजीव वर्मा की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक के बाद, सरकार ने पुष्टि की कि जिला स्तरीय समितियां सत्यापन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर काम कर रही हैं। दिल्ली प्रशासन ने 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए इस पहल के वास्ते 5,110 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
योजना की पात्रता और शर्तें
इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाएं जो रजिस्टर्ड वोटर हैं और ऐसे परिवारों से ताल्लुक रखती हैं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे इसके योग्य हो सकती हैं। आवेदक और उनके पति या माता-पिता का कम से कम 10 साल से दिल्ली में रहना अनिवार्य है। इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी कर्मचारी और चार पहिया वाहन रखने वाले या सालाना 2,400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले लोग इस योजना से बाहर रहेंगे। आवेदकों को अपने स्थानीय MLA या MP का एक सपोर्ट लेटर देना भी जरूरी है।
भुगतान की संरचना और नियम
मासिक सहायता के भुगतान के ढांचे के तहत, 1,500 रुपये की राशि एक Recurring या Fixed Deposit अकाउंट में जमा की जाएगी जिसका लॉक-इन पीरियड 31 जुलाई, 2029 तक होगा, जबकि शेष 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट से जोड़े जाएंगे। CBDC फंड का इस्तेमाल तंबाकू, शराब और जुए जैसी सरकार की 'नेगेटिव लिस्ट' की वस्तुओं पर प्रतिबंधित रहेगा। लाभार्थी चाहें तो पूरे 2,500 रुपये डिपॉजिट अकाउंट में भी रख सकते हैं। सरकार ने कहा है कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या अपात्रता पाए जाने पर फंड रोक दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि लाभार्थी की मृत्यु होने पर कानूनी उत्तराधिकारी के नियमों के तहत फंड संभाला जाएगा।