दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जेल में अस्वाभाविक मौत पर परिजनों को मिलेंगे 7.5 लाख रुपये

दिल्ली सरकार ने कस्टडी के दौरान जेल में अस्वाभाविक कारणों से जान गंवाने वाले कैदियों के परिवारों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत मृतक कैदी के परिवार या कानूनी वारिसों को 7.5 लाख रुपये तक का Compensation दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा की है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2 अगस्त 2026 को Notify किया गया था। इस Compensation Plan का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जिनके किसी सदस्य की जेल के अंदर अस्वाभाविक मौत हुई हो।
कहा लागू होगी यह योजना
यह योजना विशेष रूप से नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में स्थित जेलों के अंदर होने वाली अस्वाभाविक मौतों पर लागू होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी परिस्थितियों में कैदी के Next of Kin या कानूनी उत्तराधिकारियों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके।