Delhi Government लेगी Transfer of Prisoners Act 2025 का फैसला, High-Risk Prisoners होंगे Shift

दिल्ली सरकार ने जेलों की सुरक्षा मजबूत करने और organized crime पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। Delhi government ने 'Transfer of Prisoners (Punjab Amendment) Act, 2025' को लागू करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। Chief Minister Rekha Gupta ने 23 अगस्त को इस पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य undertrial gangsters, organized criminals और high-risk inmates को दूसरे राज्यों की जेलों में ट्रांसफर करना है। इस प्रस्ताव के तहत कैदियों का ट्रांसफर राज्यों के आपसी समझौते से या Union Ministry of Home Affairs की मंजूरी से हो सकता है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मई 2026 तक अधिकारियों ने 26 गैंगों के 188 सदस्यों की पहचान की है, जिनमें से 107 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये high-risk undertrials जेल के अंदर से ही extortion, targeted killings और gang rivalries को अंजाम देते हैं। पुराने कानून जैसे 'Transfer of Prisoners Act, 1950' केवल convicted prisoners पर लागू होते थे, जबकि 'Prisoners Act, 1900' undertrials की आवाजाही को राज्य की सीमाओं तक सीमित रखता था।
यह नया 'Transfer of Prisoners (Punjab Amendment) Act, 2025', जिसे 21 अप्रैल 2025 को Presidential assent मिला था, इन कानूनी कमियों को दूर करता है। इसके तहत सार्वजनिक हित या सुरक्षा कारणों से undertrials का interstate transfer संभव हो सकेगा। Judicial proceedings 'Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023' के अनुसार संचालित होंगी।
दिल्ली सरकार का मानना है कि इन कैदियों को शिफ्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि वे जेल के संसाधनों का इस्तेमाल करके गवाहों को प्रभावित न कर सकें। Model Prison and Correctional Services Act, 2023 की धारा 20 के तहत भी trial court की सहमति से कैदियों के interstate transfer का प्रावधान है।