दिल्ली सरकार लाई लक्ष्मी योजना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें शर्तें और रजिस्ट्रेशन की तारीख

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए 'लक्ष्मी योजना' लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना को इस हफ्ते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने इस योजना के लागू होने और इसकी शर्तों के बारे में जानकारी दी है।
यह ₹2,500 की मासिक मदद दो हिस्सों में दी जाएगी। ₹1,500 तीन साल के लॉक-इन पीरियड के साथ Recurring Deposit (RD) या Fixed Deposit (FD) खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि बाकी ₹1,000 Central Bank Digital Currency (CBDC) डिजिटल रूपी वॉलेट में भेजे जाएंगे। इस योजना की एक खास शर्त के तहत लाभार्थी CBDC के पैसों से शराब, तंबाकू उत्पाद (जैसे गुटका, बीड़ी और सिगरेट), ऑनलाइन गेमिंग या जुआ नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए एक "नेगेटिव लिस्ट" बनाई गई है, जो ऐसे ट्रांजैक्शन को अपने आप ब्लॉक कर देगी ताकि पैसों का इस्तेमाल घर की जरूरतों और कल्याण के लिए हो सके।
रजिस्ट्रेशन और योग्यता के नियम
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल, 1 अगस्त 2026 से इसके पोर्टल dly.delhi.gov.in पर शुरू होंगे। ₹2,500 की पहली किस्त 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के मौके पर दी जाएगी। इस योजना के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक या उसके पति/माता-पिता का दिल्ली में कम से कम 10 साल का रेजिडेंसी होना चाहिए और परिवार की कुल सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
किसे मिलेगा लाभ और कौन रहेगा बाहर
हर परिवार से सिर्फ एक महिला ही इस योजना के लिए पात्र होगी, जिसमें परिवार की सबसे बड़ी महिला को लाभार्थी माना जाएगा। जिन परिवारों में तीन से ज्यादा बच्चे हैं, सालाना बिजली की खपत 2,400 यूनिट से ज्यादा है, जो इनकम टैक्स या GST देते हैं, जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन हैं, और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वे इस योजना से बाहर रहेंगे। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से करीब 17 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा, जिसके लिए 2026-27 के वित्तीय वर्ष में ₹5,110 करोड़ का बजट रखा गया है।