दिल्ली सरकार ने पब्लिक सर्विसेज की समय पर डिलीवरी के लिए विधानसभा में नया बिल किया पेश

Kittu Kumari13 August 20261 min read79 viewsDelhi Local
दिल्ली सरकार ने पब्लिक सर्विसेज की समय पर डिलीवरी के लिए विधानसभा में नया बिल किया पेश

10 अगस्त को दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, दिल्ली IT मिनिस्टर डॉ. पंकज कुमार सिंह ने 'Delhi (Right of Citizens to Time Bound Delivery of Services) Bill, 2026' पेश किया। यह नया कानून 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी और तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं देना है, ताकि अनावश्यक bureaucracy को खत्म किया जा सके। इस नए प्रस्ताव के तहत, हर application को एक unique ID मिलेगी, जिससे नागरिक online status ट्रैक कर सकेंगे। अगर तय समय में service नहीं मिलती है, तो वह application automatically senior officials के पास पहुंच जाएगी।

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अधिकारियों के लिए strict accountability और जुर्माना

इस bill में अधिकारियों के लिए strict accountability तय की गई है। बिना किसी ठोस कारण के देरी करने या गलत तरीके से application reject करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 250 रुपये प्रतिदिन का penalty लगाया जाएगा। इसके अलावा, एक नया 'Delhi Right to Service Commission' बनाया जाएगा, जिसे दफ्तरों का inspection करने, अधिकारियों को summon करने और disciplinary action की सिफारिश करने की शक्तियां दी जाएंगी। शिकायतों का समाधान senior departmental officers द्वारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, और commission के जरिए secondary appeal की प्रक्रिया भी उपलब्ध होगी।

किन विभागों पर लागू होगा नया कानून

National Capital Territory के भीतर लागू होने वाला यह कानून दिल्ली सरकार के विभागों, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi Cantonment Board, Delhi Jal Board और Delhi Development Authority पर लागू होगा। डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि इस initiative का उद्देश्य एक paperless, citizen-centric governance model तैयार करना है, जिससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और public institutions में transparency और accountability मजबूत हो सके।

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