दिल्ली सरकार लाई नया बिल: अब तय समय में मिलेंगी सरकारी सेवाएं, देरी पर लगेगा भारी जुर्माना

Kittu Kumari16 August 20261 min read121 viewsDelhi Local
दिल्ली सरकार लाई नया बिल: अब तय समय में मिलेंगी सरकारी सेवाएं, देरी पर लगेगा भारी जुर्माना

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने 'दिल्ली (राइट टू टाइम-बाउंड एंड इजी एक्सेस टू सर्विसेज) बिल, 2026' पेश किया है। यह नया कानून 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा और इसका उद्देश्य नागरिकों को एक पारदर्शी, डिजिटल प्रक्रिया के जरिए तय समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस व्यवस्था के तहत हर आवेदन को एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा और तय समय सीमा में काम न होने पर मामला अपने आप सीनियर अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा।

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जवाबदेही और जुर्माना

यह बिल अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बिना किसी ठोस वजह के देरी करने या आवेदन को गलत तरीके से खारिज करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। मामलों की दूसरी अपील सुनने के लिए एक समर्पित दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसके पास अधिकारियों को समन भेजने, रिकॉर्ड की जांच करने और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार होगा।

किन-किन विभागों और इलाकों में लागू होगा कानून

यह कानून पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा। इसके दायरे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे निकाय शामिल हैं। मंत्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल का मकसद नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना है, जिससे एक ज्यादा जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल तैयार हो सके।

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