दिल्ली सरकार लाई नया सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम, अब सिनेमा हॉल लाइसेंस लेना हुआ आसान

दिल्ली सरकार ने 17 अगस्त 2026 को सिनेमा लाइसेंसिंग को सेंट्रलाइज्ड और सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम में बदलने के लिए एक नया Standard Operating Procedure (SOP) आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। e-District portal के जरिए इस प्रक्रिया को जोड़ने से प्रशासन ने सिनेमा ऑपरेटरों के लिए पुलिस, Fire Department, नगर निगम अधिकारियों और Delhi Jal Board सहित अलग-अलग एजेंसियों से अलग से No-Objection Certificates (NOCs) लेने की जरूरत को खत्म कर दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस सुधार का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना और साथ ही ब्यूरोक्रेटिक देरी को काफी हद तक कम करना है (Source)।
लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बदलाव और 82-दिन की समय सीमा
नए ढांचे के तहत, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को Delhi Police से ट्रांसफर करके District Magistrate के नेतृत्व वाली एक कमेटी को सौंप दिया गया है। इस नीति में पूरी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के लिए 82-दिन की सख्त समय सीमा तय की गई है, जिसमें शुरुआती जांच, District Inspection Committee द्वारा संयुक्त निरीक्षण और District Licensing Committee द्वारा अंतिम निर्णय शामिल है। अगर तय समय के भीतर कोई फैसला नहीं लिया जाता है और सभी कानूनी सुरक्षा जरूरतें पूरी होती हैं, तो automatic deemed-approval mechanism के जरिए लाइसेंस दे दिया जाएगा।
सुरक्षा नियम और ग्रीवांस रिड्रैसल सिस्टम
Chief Minister Rekha Gupta ने इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रियाओं के सरल होने से पब्लिक सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया जाता है। नए नियमों के तहत हर साल संयुक्त निरीक्षण, औचक निरीक्षण और Delhi Disaster Management Authority और पुलिस को शामिल करते हुए साल में दो बार मॉक ड्रिल कराना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, एक portal-based grievance redressal system भी स्थापित किया गया है, जिससे आवेदक अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और तय नोडल अधिकारियों को समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं।