दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4,100 किलो से ज्यादा मिलावटी खोया और पनीर नष्ट

Kittu Kumari23 September 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4,100 किलो से ज्यादा मिलावटी खोया और पनीर नष्ट

दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक गहन प्रवर्तन अभियान चलाया है, जिसके परिणामस्वरूप 4,100 किलोग्राम से अधिक खोया और पनीर को जब्त करके नष्ट कर दिया गया है। यह अभियान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कड़े निर्देशों के बाद चलाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सरकार त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली के निवासियों के लिए सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों पर सक्रिय रूप से नजर रख रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों के दौरान डेयरी आधारित उत्पादों और मिठाइयों की अधिक खपत के कारण, सरकार खाद्य मिलावट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहारी अवधि के दौरान इन प्रवर्तन अभियानों को जारी रखने के लिए तैयार है।

प्रमुख बाजारों में छापेमारी और ऑनलाइन निरीक्षण

पिछले महीने के दौरान, विभाग ने ओखला सब्जी मंडी, मोरी गेट खोया मंडी, बाग दीवार, संजय मार्केट, छोटी सब्जी मंडी जनकपुरी, मोची मार्केट-शाहदरा, गाजीपुर और झील सहित प्रमुख बाजारों और खाद्य वितरण केंद्रों पर छापे मारे हैं। अधिकारियों ने ऑनलाइन निरीक्षण भी किया और खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता मानकों का पालन करने तथा केवल प्रामाणिक, मानकीकृत उत्पाद बेचने का निर्देश दिया। बुधवार को खारी बावली, ओखला सब्जी मंडी, पूर्वी दिल्ली के झील क्षेत्र और पश्चिमी दिल्ली की जनकपुरी मंडी में अतिरिक्त निरीक्षण किए गए। अधिकारियों ने बाजारों में जाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की और दुकानदारों को कड़े निर्देश जारी किए।

जांच में कई नमूने असुरक्षित पाए गए

मोरी गेट खोया मंडी में जांच के परिणामस्वरूप खोया के 30 नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 22 मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए और गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके अलावा, परीक्षण किए गए पनीर और छेना के 19 नमूनों में से केवल सात आवश्यक मानकों को पूरा करते थे, जबकि 12 गैर-अनुरूप पाए गए। विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत शामिल कारोबारियों के खिलाफ अभियोजन शुरू कर दिया है। असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो सके।

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