दिल्ली में मिलावटी खाने पर प्रहार, फूड सेफ्टी विभाग ने नष्ट किए 922 किलो खाद्य पदार्थ

दिल्ली फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी कर 922 किलो घटिया क्वालिटी का खाना नष्ट किया। निहाल विहार और मोरी गेट मंडी में हुई बड़ी कार्रवाई।

Kittu Kumari25 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली में मिलावटी खाने पर प्रहार, फूड सेफ्टी विभाग ने नष्ट किए 922 किलो खाद्य पदार्थ

त्योहारी सीजन के दौरान लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। विभाग ने शहर के अलग-अलग इलाकों में अचानक छापेमारी कर करीब 922 किलोग्राम घटिया और असुरक्षित खाद्य पदार्थों को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई उन अवैध यूनिट्स और मिठाई दुकानों पर की गई, जहां साफ-सफाई के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।

निहाल विहार और मोरी गेट मंडी में बड़ी कार्रवाई

विभाग की टीमों ने शनिवार को निहाल विहार इलाके में बड़ा ऑपरेशन चलाया। यहां 13 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिनमें मुख्य रूप से बिना लाइसेंस के रसगुल्ला बनाने वाली यूनिट्स शामिल थीं। जांच के दौरान पाया गया कि मिठाइयां बेहद अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बनाई और रखी जा रही थीं। अधिकारियों ने यहां से 402 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट की, जिसमें 265 किलो रसगुल्ला, 80 किलो मिल्क केक, 45 किलो छेना और 12 किलो कद्दूकस किया हुआ नारियल शामिल था। साथ ही, पनीर, मोतीचूर लड्डू और आटा लड्डू समेत कुल 14 सैंपल लैब जांच के लिए लिए गए हैं।

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दिलचस्प बात यह है कि 26 अगस्त को जब विभाग ने यहां कोशिश की थी, तो दुकानदारों ने दुकानें बंद कर ली थीं। इस बार टीम ने छुट्टी के दिन अलग-अलग गलियों में एक साथ धावा बोलकर दुकानदारों को संभलने का मौका नहीं दिया।

इसके अलावा, मोरी गेट खोया मंडी में एक विशेष अभियान चलाया गया, जहां से 520 किलोग्राम सड़ा हुआ खोया और छेना बरामद हुआ। इनमें से 370 किलो खोया और 150 किलो छेना पूरी तरह खराब हो चुका था और उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। विभाग ने यहां से भी खोया के तीन सैंपल लिए हैं। बता दें कि 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर भी इसी मंडी से करीब 3,050 किलो पनीर और खोया नष्ट किया गया था।

इस पूरी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जनता की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने फूड सेफ्टी विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार निगरानी रखें और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी कारोबारी मुनाफे के लिए लोगों की जान जोखिम में डालेगा, उस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। त्योहारों के दौरान यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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