दिल्ली में पटाखों की दुकानों की सुरक्षा जांच शुरू, नियमों में चूक पर रद्द होंगे लाइसेंस
दिल्ली फायर सर्विस ने पटाखों की दुकानों का निरीक्षण शुरू किया है। सुरक्षा नियमों का पालन न करने वालों के लाइसेंस रद्द होंगे।

त्योहारों के सीजन से पहले दिल्ली फायर सर्विस ने शहर में पटाखों की रिटेल दुकानों की व्यापक सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पटाखों की बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थलों पर सुरक्षा के सभी कड़े नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इस अभियान के तहत दुकानों के मालिकाना हक के दस्तावेज, किराएदारों की जानकारी और बुनियादी ढांचे की बारीकी से जांच की जा रही है।
सुरक्षा मानकों और समय सीमा का सख्ती से पालन
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी अस्थायी दुकानों पर ISI-मान्यता प्राप्त उपकरण जैसे पानी की बाल्टियां, रेत और ABC ड्राई पाउडर वाले पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आपातकालीन निकास मार्ग खुले होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर फायर टेंडर आसानी से पहुंच सकें। किसी भी एक लाइसेंस प्राप्त दुकान पर अधिकतम 600 किलो पटाखे ही रखने की अनुमति दी गई है। बिजली की वायरिंग सुरक्षित होनी चाहिए और स्टॉक के पास तेल के दीये या खुली आग का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
लाइसेंस और बिक्री से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं:
- बिक्री की अवधि: प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 4 नवंबर से 6 नवंबर 2026 तक अस्थायी लाइसेंस दिए गए हैं।
- प्रमाणन: केवल PESO और CSIR-NEERI द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, जिन पर यूनिक QR कोड होना जरूरी है।
- प्रतिबंधित वस्तुएं: 'लारियों' (जुड़े हुए पटाखे) और बेरियम, लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड या मरकरी युक्त पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- पटाखे चलाने का समय: पटाखे केवल 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे।
प्रशासन ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के चारों ओर 300 मीटर के दायरे को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया है। ध्यान रहे कि 9 नवंबर 2026 से सभी प्रकार के पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएंगे और उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।