दिल्ली फायर सर्विस यानी डीएफएस ने 24 अगस्त 2026 से फायर एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का काम रोक दिया है। यह फैसला थर्ड-पार्टी एजेंसियों के चयन में देरी के कारण लिया गया है। Source
डीएफएस चीफ ऑफिसर एके मलिक के मुताबिक, मई 2026 में आए सरकारी नियमों के तहत फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने की जिम्मेदारी थर्ड-पार्टी ऑडिटर्स को दी जानी थी।
मई में आए इन संशोधनों को 90 दिन बाद यानी 24 अगस्त से लागू होना था। हालांकि दिल्ली सरकार ने 28 अगस्त को नियम अधिसूचित कर दिए, लेकिन थर्ड-पार्टी को शामिल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।
विभाग की तरफ से दो बार आवेदन मांगे गए थे, लेकिन करीब 30 निजी कंपनियों ने आवेदन किया और उनमें से कोई भी जरूरी तकनीकी योग्यता और मानदंडों पर खरी नहीं उतरी।
इस वजह से थर्ड-पार्टी का पैनल नहीं बन पाया है और एनओसी का काम रुका हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए फायर विभाग ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है।
विभाग ने पुरानी व्यवस्था को तीन महीने का विस्तार देने की सिफारिश की है। इससे योग्य थर्ड-पार्टी ऑडिटर्स के चयन के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने और प्रक्रिया पूरी करने का समय मिल सके।