बाहरी वाहनों पर दिल्ली सरकार सख्त, BS-VI मानक नहीं तो नो एंट्री

दिल्ली सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए BS-VI मानक और PUCC अनिवार्य किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना।

Kittu Kumari2 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
बाहरी वाहनों पर दिल्ली सरकार सख्त, BS-VI मानक नहीं तो नो एंट्री

सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए बाहरी वाहनों पर प्रदूषण नियम बेहद सख्त कर दिए गए हैं। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू इन नियमों के तहत, केवल वही वाहन दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं। यदि आपका वाहन इन मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे शहर की सीमा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाहे वाहन BS-VI मानक का ही क्यों न हो, उसके पास एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) होना अनिवार्य है। नियमों की निगरानी के लिए हाई-टेक इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पॉइंट्स जैसे DND फ्लाईवे, चिल्ला और गाजीपुर पर AI-पावर्ड कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी फिजिकल चेकिंग कर रही हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों पर 20,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें वापस लौटाया जा सकता है।

किन्हें मिलेगी छूट और कौन होगा प्रभावित?

इन सख्त नियमों के बीच कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है। BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), CNG और LNG से चलने वाली गाड़ियाँ, साथ ही एम्बुलेंस और फायर टेंडर जैसे आपातकालीन वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। सरकारी ड्यूटी पर तैनात वाहनों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि, कमर्शियल गुड्स व्हीकल और अंतरराज्यीय बसें जिन्हें BS-VI मानक नहीं पता, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही, जिन ट्रकों को शहर के अंदर नहीं जाना है, उन्हें पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे जिलों से आने वाले लोगों पर पड़ेगा। इन क्षेत्रों के परिवहन अधिकारियों ने वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली आने से पहले अपने वाहन के उत्सर्जन मानकों और PUCC की वैधता जरूर जांच लें। किसी भी जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 या 1095 पर संपर्क किया जा सकता है।

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