दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, 9 अक्टूबर से लागू नए नियम

दिल्ली के निवासियों के लिए बिजली बिलों में राहत पाने का तरीका अब बदल गया है। दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 9 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो चुका है, जिसका उद्देश्य सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना है।
उपराज्यपाल (LG) की औपचारिक मंजूरी के बाद 1 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। अब राजधानी के सभी बिजली उपभोक्ताओं को अपने संबंधित पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और दिल्ली सरकार को अपना आधार विवरण देना होगा। उपभोक्ता यह जानकारी सरकार द्वारा निर्धारित वेब पोर्टल या अन्य आधिकारिक माध्यमों के जरिए जमा कर सकते हैं।
इन कंपनियों के ग्राहकों पर लागू होगा नियम
यह आदेश दिल्ली की सभी प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों के लिए लागू है। इसमें BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL), न्यू दिल्ली नगर परिषद (NDMC) और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (MES) शामिल हैं।
सरकार ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। ऐसे उपभोक्ता अपने 14 अंकों के आधार नामांकन आईडी (Enrollment ID) जमा कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी सब्सिडी प्रक्रिया बाधित नहीं होगी और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें लाभ मिलता रहेगा।
बिजली विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में सब्सिडी से वंचित न रह जाए।