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दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले ड्रोन और छोटे विमानों पर पूरी पाबंदी, पुलिस का हाई अलर्ट जारी

Kittu Kumari1 August 20262 min read24 views
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले ड्रोन और छोटे विमानों पर पूरी पाबंदी, पुलिस का हाई अलर्ट जारी

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) समारोह से पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह पाबंदी 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी।

  • स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा हाई अलर्ट जारी।
  • ड्रोन और छोटे हवाई उपकरणों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • प्रतिबंध की अवधि 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक तय।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी।
  • किन उपकरणों पर लगाया गया है प्रतिबंध

    यह प्रतिबंध कई तरह के हवाई प्लेटफॉर्म्स पर लागू किया गया है। इस बैन के दायरे में पैरा-ग्लाइडर्स, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर्स, यूएवी (UAV), यूएएस (UAS), माइक्रोलॉलाइट एयरक्राफ्ट और रिमोट-कंट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकाप्टर और विमानों से पैरा-जंपिंग पर भी रोक लगाई गई है।

    पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए निर्देश

    यह निर्देश दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। कमिश्नर कुमार ने बताया कि खुफिया इनपुट मिले थे कि असामाजिक तत्व या दुश्मन देश इन हवाई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरा पहुंचा सकते हैं। यह कदम एक निवारक उपाय और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के रूप में उठाया गया है।

    नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

    इन पाबंदियों के संबंध में घोषणाएं 31 जुलाई और 1 अगस्त 2026 को की गई थीं, और यह प्रतिबंध आधिकारिक तौर पर 2 अगस्त 2026 से लागू हो गया है। इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित हवाई उपकरण का संचालन करते हुए पकड़े जाने पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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