दिल्ली में घरेलू सहायकों की एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, उल्लंघन पर लगेगा 50 हजार जुर्माना
दिल्ली सरकार ने घरेलू सहायकों की एजेंसियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है। नियम न मानने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

अगर आप अपने घर के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी के जरिए डोमेस्टिक हेल्प या घरेलू सहायक रखते हैं, तो यह खबर आपके और उन एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार ने अब सभी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य कर दिया है। यह कदम घरेलू कामगारों के शोषण को रोकने और उन्हें सुरक्षा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो एजेंसियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी, उन पर 50,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
हाई कोर्ट के निर्देश पर लिया गया फैसला
यह पूरी कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के उन निर्देशों के बाद की गई है, जिसमें प्रशासन को थर्ड पार्टी एजेंसियों के जरिए रखे जाने वाले घरेलू कर्मचारियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण को रोकने के उपाय करने को कहा गया था। श्रम विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
नियमों के मुताबिक, सभी एजेंसियों को 'ई-डिस्ट्रिक्ट' (e-District) पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जो किसी प्राइवेट प्लेसमेंट फर्म के माध्यम से घरेलू काम करता है, वह इस दायरे में आएगा।
साथ ही, दिल्ली सरकार ने उन नियोक्ताओं (Employers) को भी सलाह दी है जो अपने घरों में सहायक रखते हैं। उनसे अपील की गई है कि वे केवल उन्हीं एजेंसियों से कर्मचारी लें जो सरकार के पास पंजीकृत हैं। ऐसा करने से न केवल जवाबदेही तय होगी, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी।