दिल्ली में 19 देसी घी सैंपल फेल, ई-कॉमर्स डार्क स्टोर्स में भी मिली गंदगी

Kittu Kumari17 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली में 19 देसी घी सैंपल फेल, ई-कॉमर्स डार्क स्टोर्स में भी मिली गंदगी

दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी विभाग ने बाजार में बिकने वाले देसी घी की जांच की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान दिल्ली देसी घी सैंपल की गुणवत्ता खरोंच गई है, जहां कुल 59 नमूनों में से 19 सैंपल पूरी तरह असुरक्षित पाए गए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों पर चलाए गए इस अभियान में न केवल दुकानों, बल्कि ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स कंपनियों के वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स की भी सघन जांच की गई। जांच अधिकारियों ने पाया कि कई बड़े ब्रांड्स के घी मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं हैं। असुरक्षित पाए गए ब्रांड्स में हरियाणा लाइट, हरियाणा सुप्रीम, हरियाणा डेयरी, हरियाणा प्योर, श्री हरियाणा किंग, श्री हरियाणा फूड्स, कतर, प्रभास, मधु संगम, राधा कृष्णा, न्यू पंजाब सुपर ब्रांड, अक्षरा, आनंद गोल्ड, श्री नंदन, श्री मोहन और श्री कृष्णा शामिल हैं। इसके अलावा नोवा, गोवर्धन प्योर काउ घी और प्रताप देसी घी को सब-स्टैंडर्ड यानी मानक से कम पाया गया है।

क्विक कॉमर्स स्टोर्स में मिली भारी लापरवाही

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घी के साथ-साथ विभाग ने स्विगी इंस्टामार्ट, ज़ोमैटो हाइपरप्योर, जेप्टो और ब्लिंक कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के स्टोरेज सेंटर्स की भी धज्जियां उड़ाईं। इन केंद्रों पर हाइजीन के नाम पर जीरो टॉलरेंस देखा गया:

  • स्विगी इंस्टामार्ट (उत्तम नगर): यहां एक्सपायर हो चुके फ्रोजन मटर, ग्रीक योगर्ट, ब्राउनी और गाय का घी मिला। कई फलों और सब्जियों के पैकेट पर तो एक्सपायरी डेट तक नहीं थी।
  • रिलायंस रिटेल (वजीरपुर): यहां गंदगी का आलम यह था कि स्टोर में मक्खियां, मच्छर, छिपकलियां और मकड़ी के जाले रेंग रहे थे।
  • ज़ोमैटो हाइपरप्योर (घेवरा): यहां एक्सपायर हो चुके कोक डाइट और नेस्ले शिकंजी असुरक्षित परिस्थितियों में रखे मिले।
  • जेप्टो लिमिटेड (झील खुरेजा): कोल्ड स्टोरेज का तापमान सही नहीं था और दीवारों से पपड़ी झड़ रही थी। सामान सीधे फर्श पर रखा था और कॉकरोच घूम रहे थे।
  • ब्लिंक कॉमर्स (आसफ अली रोड और दरियागंज): यहां गंदे क्रेट्स और धूल जमी हुई थी, जबकि रोहिणी स्टोर में क्रॉस-कंटामिनेशन को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए असुरक्षित घी बेचने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं और उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। अन्य उल्लंघनकर्ताओं को सुधार नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि सेहत से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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