Delhi-Dehradun Expressway Speed Limits Revised: दिल्ली सेक्शन में कारों और भारी वाहनों की स्पीड लिमिट बदली

National Highways Authority of India (NHAI) ने Delhi-Dehradun Expressway के दिल्ली मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में वाहनों के लिए स्पीड लिमिट आधिकारिक तौर पर बदल दी है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। यह बदलाव प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल 2026 को एक्सप्रेसवे के दिल्ली हिस्से के उद्घाटन के बाद आया है, जो इस कॉरिडोर पर यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है।
नई स्पीड लिमिट और दायरे की जानकारी
नई नियमों के तहत, दिल्ली सेक्शन में कारों की अधिकतम स्पीड लिमिट घटाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा (kmph) कर दी गई है, जबकि ट्रकों, बसों और अन्य भारी वाहनों की स्पीड 60 kmph तक सीमित कर दी गई है। ये संशोधित सीमाएं विशेष रूप से एक्सप्रेसवे के 14.75 किलोमीटर लंबे हिस्से पर लागू होती हैं जो दिल्ली की सीमाओं के भीतर आता है, जो Akshardham Temple से लोनी बॉर्डर तक फैला है। पहले इस एक्सप्रेसवे पर कारों को 100 kmph और भारी वाहनों को 80 kmph की स्पीड से चलने की अनुमति थी। शास्त्री पार्क के पास जैसे विशिष्ट हिस्सों में कारों के लिए 85 kmph और तेज मोड़ों के कारण भारी वाहनों के लिए 65 kmph की सीमा थी।
ट्रैफिक पुलिस की सिफारिश और चालान
स्पीड लिमिट कम करने का निर्णय Delhi Traffic Police की एक सिफारिश के बाद लिया गया, जिसमें दुर्घटना के जोखिम को कम करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताई गई थी। अधिकारियों ने नई सीमाओं को दर्शाने के लिए एक्सप्रेसवे पर लगे स्पीड रडार को पहले ही अपडेट कर दिया है, और इन संशोधित स्पीड से अधिक वाहन चलाने पर अब challans (fines) काटे जाएंगे। मोटर चालकों को बदलावों की जानकारी देने के लिए एक्सप्रेसवे के प्रभावित हिस्से के साथ भौतिक साइनबोर्ड को अपडेट करने का काम भी चल रहा है।