Saket Building Collapse Case: दिल्ली कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान, जानिए पूरी खबर

दिल्ली की एक अदालत ने 30 मई 2026 को हुए घातक साकेत बिल्डिंग ढहने की घटना के मामले में बिल्डिंग मालिक और बिल्डरों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर औपचारिक रूप से संज्ञान ले लिया है। साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवम गुप्ता ने 22 अगस्त 2026 को इस फाइलिंग पर कार्रवाई की। इस मामले में छह लोगों की मौत हो गई थी और आठ लोग घायल हुए थे। इस घटना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ANI News रिपोर्ट देख सकते हैं।
चार्जशीट और आरोपी
दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त 2026 को महरौली पुलिस स्टेशन में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में आरोपी बिल्डिंग मालिक करमवीर सिंह और बिल्डर मनीष खत्री तथा अविनाश गुप्ता के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में अवैध निर्माण, घटिया सामग्री के इस्तेमाल और स्वीकृत भवन योजनाओं के अभाव के आरोप लगाए गए हैं।
कानूनी धाराएं और आगे की कार्यवाही
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं, जिसमें गैर इरादतन हत्या के लिए धारा 105, लापरवाही के लिए धारा 290, चोट पहुंचाने के लिए धारा 125(a) और 125(b) तथा सामान्य इरादे के लिए धारा 3(5) शामिल हैं। दिल्ली सरकार के आदेश पर हुई मजिस्ट्रेटी जांच में अवैध निर्माण को रोकने में विफलता के लिए MCD को जिम्मेदार माना गया था। अदालत द्वारा मामले को सत्र न्यायालय (Court of Sessions) में भेजे जाने के बाद, अब अगली सुनवाई 1 सितंबर को तय की गई है जिसमें आरोपियों को पेश किया जाएगा।