दिल्ली कोर्ट ने संजय आज़ाद और अन्य के खिलाफ एफआईआर की मांग पर पुलिस से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एसएचओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर मांगी है। यह शिकायत संजय आज़ाद और एक नाबालिग लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।
अमिता सचदेवा द्वारा दायर की गई इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, एक्स हैंडल के जरिए भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, मां सरस्वती और मां दुर्गा के खिलाफ जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण पोस्ट किए गए। आरोप है कि इन पोस्ट्स में हिंदू देवी-देवताओं को काल्पनिक बताया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर स्थित अपने चैंबर में इन पोस्ट्स को देखा था जो अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। शिकायत में 9 अप्रैल, सितंबर 2023 और सितंबर 2026 के कुछ विशेष पोस्ट्स का हवाला दिया गया है। आरोप है कि ये पोस्ट्स हिंदू धर्म ग्रंथों, धार्मिक विश्वासों और देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए एक सोची-समझी साजिश के तहत किए गए थे।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि नोटिस मिलने के बावजूद आरोपियों ने उन आपत्तिजनक पोस्ट्स को डिलीट नहीं किया। यह खाता नाबालिग और संजय आज़ाद द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाने का आरोप है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और आगे की कार्यवाही तय की है।