दिल्ली कोर्ट ने डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता को एसटीपी टेंडर घोटाले में दी जमानत

Kittu Kumari21 September 20262 min read5 viewsDelhi Local
दिल्ली कोर्ट ने डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता को एसटीपी टेंडर घोटाले में दी जमानत

दिल्ली में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पूर्व मुख्य अभियंता सतीश चंदर वशिष्ठ को एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में जमानत दे दी है।एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस मामले में विनोद चौहान को भी अग्रिम जमानत दे दी है, जिनका नाम जांच के दौरान सामने आया था। एसीबी ने पर्याप्त सबूत होने का हवाला देते हुए दोनों की याचिकाओं का विरोध किया था। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए मामले) दिग्विजय सिंह ने एससी वशिष्ठ और विनोद चौहान की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। अदालत ने वशिष्ठ को 2 लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर अन्य शर्तों के साथ जमानत दी।

अदालत ने चौहान को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि सबूत मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति के हैं, अन्य आरोपी जमानत पर हैं, आवेदक की भूमिका, वित्तीय विसंगतियां, हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है और उनकी उम्र को देखते हुए यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।विशेष न्यायाधीश ने 21 सितंबर को आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें रिहा किया जाए। एसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सतीश चंदर वशिष्ठ 2018 से अक्टूबर 2022 तक डीजेबी में मुख्य अभियंता (एसडीडब्ल्यू) के पद पर तैनात थे और एसटीपी टेंडर प्रक्रिया से जुड़े काम के लिए जिम्मेदार थे।

एसीबी के अनुसार, वशिष्ठ ने मौजूदा एसटीपी के उन्नयन के लिए आईएफएएस तकनीक अपनाने से संबंधित प्रस्ताव शुरू किए और टेंडर शर्तों को प्रतिबंधित करने वाला एक शुद्धिपत्र जारी किया।जांच में खुलासा हुआ कि राजा कुमार कुरा द्वारा दिए गए सुझावों को व्हाट्सएप संदेशों के जरिए नागेंद्र यादव को भेजा गया था। इसके बाद एक-दो दिन के भीतर उन बदलावों को टेंडर दस्तावेजों में शामिल कर लिया गया। एसीबी ने यह भी आरोप लगाया कि एक समझौते के तहत विनोद चौहान के भतीजे पंकज वर्मा की फर्म सृजनहार एंटरप्राइजेज को दिल्ली राज्य के लिए अधिकृत एजेंट बनाया गया था।

एसीबी ने आरोप लगाया कि यह समझौता केवल यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड से रिश्वत या कमीशन का पैसा प्राप्त करने का एक दिखावा था।कोटक महिंद्रा बैंक में सृजनहार एंटरप्राइजेज के बैंक खाते में 2.71 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद धनवीन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के खाते में और फिर विनोद चौहान के व्यक्तिगत खाते में पैसे भेजे गए। एसीबी ने यह भी कहा कि रोहिणी एसटीपी के तकनीकी प्रस्ताव को बिना किसी तकनीकी सिफारिश के तत्कालीन मंत्री द्वारा बदल दिया गया था।

एसीबी ने इस मामले में सत्येंद्र कुमार जैन, उदय प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुरा, पंकज वर्मा और अंकित श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया था, जिन्हें जमानत मिल चुकी है।एसीबी ने यह भी आरोप लगाया कि पर्यावरण मानदंडों को कमजोर किया गया। सीपीसीबी द्वारा निर्धारित आठ अनिवार्य मापदंडों में से केवल पांच को टेंडर दस्तावेजों में शामिल किया गया था, जबकि पीएच, सीओडी और टोटल नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को छोड़ दिया गया था।

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