बड़ी खबर: दिल्ली जेल रंगदारी रैकेट मामले में आरोपी वकील हरेन्द्र बंसल को कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को जेल रंगदारी रैकेट मामले के आरोपी वकील हरेन्द्र बंसल को जमानत दे दी है। यह पूरा मामला राष्ट्रीय राजधानी की जेलों से चलाए जा रहे कथित रंगदारी रैकेट से जुड़ा हुआ है, जिसकी एफआईआर एंटी-करप्शन ब्रांच यानी एसीबी द्वारा दर्ज की गई थी।
रोहिणी जेल में बंदियों से जुड़े इस मामले में आरोपी वकील को करीब 73 दिन की हिरासत की अवधि, अन्य आरोपियों को मिली जमानत और जांच अधिकारी द्वारा कस्टडी रिमांड न मांगने के आधार पर राहत दी गई है। विशेष न्यायाधीश (एसीबी) विद्या प्रकाश ने हरेन्द्र बंसल को 50,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि कुल तथ्यों, परिस्थितियों, हिरासत की अवधि और आरोपी की भूमिका को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि वह पेशे से वकील हैं और रोहिणी जेल में अपने बहनोई से मिलने जाते समय कई विचाराधीन कैदियों के परिजनों के संपर्क में आए थे। उन्होंने कानूनी फीस के रूप में कानूनी सहायता दी थी, और बैंक खाते में आई रकम वही कानूनी फीस है जिसे अभियोजन पक्ष अवैध लेनदेन बता रहा है। यह मामला 9 फरवरी को कुणाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रोहिणी जेल में बंद उनके पिता और भाई को परेशान किया गया और रिश्वत वसूली गई जिसके लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा।
जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी रिहा होने पर जांच को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, अदालत ने कहा कि पूरी् रिपलाई में इस आशंका का कोई आधार नहीं बताया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ANI की मूल रिपोर्ट पढ़ें।