दिल्ली कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को जज बनकर धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया

Kittu Kumari26 August 20261 min read215 viewsDelhi Local
दिल्ली कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को जज बनकर धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत ने 20 अगस्त 2026 को ठग सुकेश चंद्रशेखर को पुलिस हिरासत में रहते हुए जज होने का नाटक करने के मामले में दोषी करार दिया है। तीस हजारी कोर्ट की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने चंद्रशेखर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 170 (लोक सेवक होने का नाटक करना), धारा 189 (लोक सेवक को धमकी देना) और धारा 507 (गुमनाम संचार के जरिए आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया है। अदालत इस मामले में सजा की घोषणा 27 अगस्त 2026 को करेगी।

घटना की पूरी जानकारी

यह मामला 28 अप्रैल 2017 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें चंद्रशेखर ने धमकी देने के लिए स्पेशल जज पूनम चौधरी होने का नाटक किया था। अपने फैसले में मजिस्ट्रेट मिश्रा ने इस अपराध को संस्थागत अवज्ञा और न्यायिक प्रक्रिया का सीधा अपमान बताया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्याय गुप्त फोन कॉल या धमकी के जरिए नहीं दिया जा सकता है।

पुलिस जांच पर सवाल और आगे की कार्रवाई

म मजिस्ट्रेट मिश्रा ने दिल्ली पुलिस की सतही और घटिया जांच की भी आलोचना की और मोबाइल फोन बरामद न होने जैसी कमियों पर प्रकाश डाला। अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कांस्टेबल मंजीत की भूमिका की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है, जिसके मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कथित तौर पर चंद्रशेखर ने धमकी देने के लिए किया था। इस दोषसिद्ध के बाद, चंद्रशेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट इस चुनौती पर 31 अगस्त 2026 को सुनवाई करेगा। इन चल रही कार्यवाही में वकील अनंत मलिक चंद्रशेखर के वकील के रूप में काम कर रहे हैं।

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