दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने चलती बस में नाबालिग से गैंगरेप मामले में दाखिल चार्जशीट पर लिया संज्ञान

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही चलती बस में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इस मामले में पुलिस ने बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह घटना अगस्त के आखिर में सामने आई थी और पुलिस ने इस मामले में कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी।
चार्जशीट और गवाहों की जानकारी
यह चार्जशीट करीब 400 पन्नों की है जिसमें 50 अभियोजन गवाहों के बयान और एक फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल है। विशेष जज (पोक्सो) सोनम गुप्ता ने 24 सितंबर को इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया जबकि चार्जशीट 18 सितंबर को दाखिल की गई थी। कोर्ट ने अब दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है और सुनवाई की अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है।
घटना का विवरण और आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय पीड़िता ने मैनपुरी से दिल्ली आते समय ग्रेटर नोएडा से बस पकड़ी थी और आरोपियों ने चलती बस में उसके साथ गैंगरेप किया। बस ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर तक चली थी जिसके बाद पीड़िता को कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास छोड़ दिया गया था। पुलिस टीम ने बस को तिमारपुर के एक पार्किंग लॉट से बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं।