दिल्ली दंगा आरोपी शादाब अहमद को गाजियाबाद के कॉलेज में LLB एडमिशन के लिए कोर्ट से मिली बड़ी राहत

दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शादाब अहमद को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को दिल्ली की एक अदालत ने शादाब अहमद को LLB कोर्स में एडमिशन लेने के लिए गाजियाबाद जाने की अनुमति दे दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर वाजपेयी ने यह आदेश जारी किया है, जिसके तहत शादाब अहमद को इस काम के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT) दिल्ली से बाहर जाने की छूट दी गई है। इस बारे में aninews.in ने जानकारी दी है।
गाजियाबाद जाने और एडमिशन का समय
शादाब अहमद को 4 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच NCT दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति उन्हें गाजियाबाद के कृष्णा लॉ कॉलेज (Krishna Law College) में अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 जनवरी 2026 को दी गई जमानत की एक शर्त में कहा गया था कि वह कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना NCT दिल्ली नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस नए आदेश के तहत उन्हें यह छूट मिली है।
पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के निर्देश
अदालत का यह फैसला आवेदक से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लिया गया है। ASJ बाजपेयी ने शादाब अहमद को यह निर्देश भी दिया है कि वे मंगलवार, 4 अगस्त और गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। साथ ही, जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के आधे घंटे के भीतर उन्हें छोड़े जाने का निर्देश दिया गया है।