दिल्ली में वीआईपी वोटर्स को नोटिस मिलने पर सीईओ का बड़ा स्पष्टीकरण, वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेंगे

Kittu Kumari20 September 20261 min read5 viewsDelhi Local
दिल्ली में वीआईपी वोटर्स को नोटिस मिलने पर सीईओ का बड़ा स्पष्टीकरण, वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेंगे

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने 20 सितंबर को स्पष्ट किया कि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि प्राप्तकों के नाम दिल्ली की मतदाता सूची से स्वतः हटा दिए जाएंगे। वीआईपी मतदाताओं को भेजे गए नोटिस को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं, जिसके बाद सीईओ ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआई-नेट में डेटा अपडेट करने के लिए सिस्टम-जेनरेटेड नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

दिल्ली के सीईओ कार्यालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद दिया जिनमें बताया गया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 31 लाख से अधिक लोगों को ऐसे नोटिस मिले हैं। रविवार को जारी एक नोट में कार्यालय ने इस बात पर जोर दिया कि सुनवाई का अवसर दिए बिना और अपील योग्य आदेश जारी किए बिना दिल्ली की मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाया नहीं जा सकता है।

नोटिस मिलने पर मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को अपनी प्रतिक्रिया और दस्तावेज जमा करें। सीईओ कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सूची पूरी तरह से अंतिम नहीं है बल्कि सांकेतिक है, और ईआरओ उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अंतिम फैसला लेंगे।

एसआईआर कार्यक्रम के अनुसार इन नोटिसों के समाधान की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी होनी तय की गई है। सत्यापित मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जिसका प्रकाशन 4 नवंबर को तय किया गया है।

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