दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा बयान, एसआईआर नोटिस से नहीं कटता वोटर लिस्ट से नाम

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने साफ किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मिलने वाले नोटिस का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। जिन नागरिकों को ऐसे नोटिस मिल रहे हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में दिल्ली के सीईओ ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) द्वारा जुटाए गए डेटा के आधार पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की गई है। यह ड्राफ्ट दिल्ली के सीईओ की वेबसाइट, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के ERO और AERO कार्यालयों के साथ-साथ तय मतदान केंद्रों पर भी उपलब्ध है। नागरिक इसे ऑनलाइन देख या डाउनलोड कर सकते हैं या चुनाव आयोग के वोटर सर्च पोर्टल के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
घर-घर जाकर सत्यापन और ASDD सूची
घर-घर जाकर सत्यापन के दौरान, BLOs ने राजनीतिक दलों के बूथ-लेवल एजेंटों की सलाह से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (ASDD) मतदाताओं की सूची तैयार की। यह ASDD सूची भी सीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वे मतदाता शामिल हैं जिनके नाम पिछले एसआईआर रिकॉर्ड से जुड़े हैं और वे भी जिनके लिंक स्थापित नहीं हो सके। जिन मामलों में मतदाता का पिछला एसआईआर लिंक नहीं मिला या रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गईं, वहां नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस पाने वाले लोग अपने संबंधित ERO या AERO को जवाब और दस्तावेज जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग दस्तावेजों की सांकेतिक सूची देता है, लेकिन अंतिम फैसला ERO या AERO द्वारा तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर लिया जाता है। नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सूची और नोटिस जारी होने के कारण सीईओ की वेबसाइट, जिला चुनाव अधिकारियों और तय जगहों पर उपलब्ध हैं।
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन और मृत तिथि
बिना उचित प्रक्रिया के किसी का नाम नहीं काटा जाएगा और व्यक्तियों को सुनवाई और अपील का अधिकार दिया जाएगा। इन नोटिसों के निपटारे की समय सीमा 29 अक्टूबर है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को तय किया गया है। ड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने पर नागरिक नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म 30 सितंबर की समय सीमा तक जरूरी दस्तावेजों के साथ ERO, AERO या BLO को देना होगा या चुनाव आयोग के पोर्टल या ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन भरना होगा।
विशेष शिविरों का आयोजन
अधिक से अधिक नामांकन सुनिश्चित करने के लिए, 20 और 27 सितंबर को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विशेष सहायता की जरूरत वाले लोगों की मदद की गई। इसके अलावा, बेघर नागरिकों, ट्रांसजेंडरों और सेक्स वर्करों के लिए 23 और 24 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच विशेष शिविर निर्धारित किए गए। इनका आयोजन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के रैन बसेरों और बेघर नागरिकों वाले अन्य क्षेत्रों में किया गया।