दिल्ली में नॉन-बीएस6 वाहनों की एंट्री बैन, 1 नवंबर से लागू होंगे कड़े नियम
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर से बाहरी नॉन-बीएस6 वाहनों की एंट्री बैन की। जानें किन गाड़ियों पर लगेगा असर और क्या हैं नियम।

राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी नॉन-बीएस6 (Non-BS6) वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह फैसला शहर के 'विंटर एक्शन प्लान' का हिस्सा है, जो 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा ताकि हवा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके।
इस प्रतिबंध का सबसे ज्यादा असर उन पुरानी गाड़ियों पर पड़ेगा जो बीएस3 (BS3) और बीएस4 (BS4) मानक वाली हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को इससे छूट दी गई है। साथ ही, एम्बुलेंस, फायर टेंडर और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को भी इस नियम से बाहर रखा गया है। ध्यान रहे कि दिल्ली में ही पंजीकृत वाहनों पर यह विशेष प्रवेश प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
10 लाख से ज्यादा गाड़ियां होंगी प्रभावित, सख्ती के लिए तैनात होंगे जवान
दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक, इस फैसले से एनसीआर (NCR) के करीब 10 लाख से अधिक वाहन प्रभावित होंगे। इनमें गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगभग 8 लाख वाहन शामिल हैं, जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद के करीब 2 लाख वाहन (जिनमें 50 हजार कमर्शियल गाड़ियां हैं) दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए शहर के एंट्री पॉइंट्स पर 300 कर्मियों की तैनाती की जाएगी और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का इस्तेमाल होगा।
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने अन्य कड़े कदम भी उठाए हैं:
- नो पीयूसी, नो फ्यूल: 1 नवंबर से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
- पार्किंग फीस: नगर निगम की पार्किंग में फीस दोगुनी कर दी गई है, जो 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।
- वर्क फ्रॉम होम: सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू की गई है। साथ ही ऑफिस के समय में बदलाव किया गया है।
- निर्माण कार्यों पर रोक: 1 नवंबर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर पाबंदी लगेगी, जो 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि बीएस4 या उससे पुराने कमर्शियल गुड्स वाहन, जिनमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, उन्हें भी इस अवधि के दौरान दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। वाहन मालिक अपने वाहन के उत्सर्जन मानक की जांच वाहन (VAHAN) डेटाबेस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जरिए कर सकते हैं।