दिल्ली में बाहरी राज्यों के नॉन-BS-VI वाहनों की एंट्री बैन, 1 नवंबर से लागू होंगे कड़े नियम

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर से बाहरी राज्यों के नॉन-BS-VI वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

Kittu Kumari1 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली में बाहरी राज्यों के नॉन-BS-VI वाहनों की एंट्री बैन, 1 नवंबर से लागू होंगे कड़े नियम

सर्दियों के आते ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने अपने 'विंटर एक्शन प्लान' के तहत बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड उन वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है जो BS-VI (भारत स्टेज VI) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह पाबंदी 1 नवंबर 2026 से शुरू होकर 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी, जिसका सीधा असर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे NCR क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर पड़ेगा।

नियमों के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी BS-VI मानक वाली है, तब भी आपके पास एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) होना अनिवार्य है। प्रशासन ने 'नो PUC, नो फ्यूल' पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), CNG गाड़ियों और आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर टेंडर और पुलिस यूनिट्स को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

चेकिंग के लिए तैनात होंगे 300 कर्मचारी और AI कैमरे

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इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बॉर्डर चेकपोस्ट पर करीब 300 परिवहन विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साथ ही, AI-पावर्ड ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो तुरंत पता लगा लेंगे कि गाड़ी दिल्ली में प्रवेश के योग्य है या नहीं। जिन मालवाहक वाहनों को दिल्ली के अंदर नहीं जाना है, उन्हें ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

प्रदूषण नियंत्रण के इस अभियान के तहत एक और बड़ा फैसला लिया गया है। 28 फरवरी 2027 तक नगर निगम की पार्किंग दरों को दोगुना कर दिया गया है, हालांकि इसमें DMRC की पार्किंग शामिल नहीं है।

अगर आप उलझन में हैं कि आपकी गाड़ी BS-VI है या नहीं, तो आप परिवहन विभाग के आधिकारिक 'परिवहन/वाहन' पोर्टल पर जाकर 'नो योर व्हीकल डिटेल्स' सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। वहां 'एमिशन नॉर्म्स' वाले कॉलम में आपकी गाड़ी के मानक की जानकारी मिल जाएगी। इस पूरी योजना की निगरानी दिल्ली सरकार, CAQM, CPCB और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर कर रही हैं।

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