दिल्ली विधानसभा में पुरानी Bed and Breakfast Scheme खत्म, मालवीय नगर आग हादसे के बाद बड़ा फैसला

दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को सर्वसम्मति से "Delhi Bed and Breakfast Establishment (Repeal) Bill, 2026" पास कर दिया है। इसके साथ ही करीब दो दशक पुरानी 2007 की Bed and Breakfast (B&B) scheme को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। यह फैसला जून में मालवीय नगर की एक B&B सुविधा में हुई एक बड़ी आग की घटना के बाद लिया गया है, जिसमें 21 से 23 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे ने मौजूदा नियमों में बड़ी कमियों को उजागर किया था।
पुराने नियमों में थीं कमियां
बिल पेश करने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सरसा ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 2007 में लागू की गई यह नीति पुरानी हो चुकी थी। इसमें कई कमियां थीं और यह बदले हुए tourism और hospitality sector के लिए अब सही नहीं थी। उन्होंने इस B&B scheme को रद्द करने के पीछे मालवीय नगर की आग की घटना का विशेष रूप से जिक्र किया। इस बदलाव के दौर में, पुराने एक्ट के तहत नए रजिस्ट्रेशन और पेंडिंग आवेदनों को रोककर रखा जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी monsoon-session-of-delhi-legislative-assembly-begins पर उपलब्ध है।
नई नीति पर चल रहा है काम
एक नई और आसान "Delhi Bed & Breakfast Policy, 2026" पर अभी काम चल रहा है। इस आने वाली नीति का उद्देश्य self-certification और self-renewal framework लाना है, जिसमें सात कार्य दिवसों के भीतर "deemed approval" मिल जाएगी। यह पिछले 30 दिनों के समय से एक बड़ा बदलाव है। दिल्ली के tourism minister कपिल मिश्रा ने पहले ही इस scheme को वापस लेने की घोषणा की थी और बताया था कि सभी लाइसेंस प्राप्त establishments की जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि नई नीति का ड्राफ्ट 26 मई को सार्वजनिक किया गया था। दिल्ली के बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी इस नियम को रद्द करने का समर्थन किया और fire safety, hygiene और security जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक नए framework की जरूरत पर जोर दिया।