दिल्ली: कनॉट प्लेस के होटल से मिला असुरक्षित डेयरी व्हाइटनर, FSSAI ने लगाई बिक्री पर रोक

राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक होटल चेन से लिए गए डेयरी व्हाइटनर के सैंपल ने स्वास्थ्य अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इस लो-फैट डेयरी व्हाइटनर को 'असुरक्षित' और 'सब-स्टैंडर्ड' घोषित किया है, जिसके बाद इसकी बिक्री को तुरंत रोकने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
यह पूरा मामला तब सामने आया जब खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला में सैंपल की जांच की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि यह उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के नियमों का पालन नहीं करता है। इस गंभीर लापरवाही के बाद FSSAI ने संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को लैब रिपोर्ट की कॉपी सौंपी और होटल चेन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम
FSSAI ने न केवल इस उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई है, बल्कि संबंधित ऑपरेटर को निर्धारित समय के भीतर इस रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का मौका भी दिया है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ सुरक्षित हों और आम जनता की सेहत के साथ कोई समझौता न किया जाए।
इसी कड़ी में, FSSAI अब नकली पनीर (एनालॉग पनीर) की बिक्री पर भी नकेल कसने की तैयारी में है। प्राधिकरण ने एक ड्राफ्ट संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि उन उत्पादों की बिक्री रोकी जा सके जिन्हें 'पनीर' के नाम से बेचा जाता है लेकिन वे दूध से नहीं बने होते। इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाना है, ताकि उन्हें पता रहे कि वे वास्तव में क्या खा रहे हैं।